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Sunday, June 24, 2018

पीएफ खाते से सिर्फ 60% रकम ही निकाल सकें अकाउंट होल्डर, EPFO ने दिया नया प्रस्ताव

पीएफ खाते से सिर्फ 60% रकम ही निकाल सकें अकाउंट होल्डर, EPFO ने दिया नया प्रस्ताव

दरअसल ईपीएफओ ने प्रस्ताव दिया है कि पीएफ अंशधारक अपने पीएफ खाते से सिर्फ 60 फीसदी रकम ही निकाल सकें. ये नियम उन लोगों के लिए भी लागू हो सकता है जिनकी नौकरी चली गई है या जो बेरोजगार हैं.


EPFO new praposal to stop full withdrawel of PF amount
नई दिल्लीः हो सकता है कि आगे चलकर आपको अपने पीएफ खाते से सिर्फ 60 फीसदी रकम निकालने की ही सहूलियत मिले. ऐसा हो सकता है क्योंकि आने वाली 26 जून को ईपीएफओ यानी एंप्लॉई प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक होने वाली है. दरअसल ईपीएफओ ने प्रस्ताव दिया है कि पीएफ अंशधारक अपने पीएफ खाते से सिर्फ 60 फीसदी रकम ही निकाल सकें. ये नियम उन लोगों के लिए भी लागू हो सकता है जिनकी नौकरी चली गई है या जो बेरोजगार हैं.


क्यों किया जा सकता है ये फैसला
दरअसल माना जा रहा है कि ईपीएफओ खाते से बड़ी संख्या में लोग अपनी पूरी रकम निकाल रहे हैं जिसके चलते संगठन को कोष के कम होने की चिंता सता रही है. इसके अलावा ईपीएफओ इस बात का भी प्रावधान करना चाहता है कि नौकरी जाने या बेरोजगोरी की सूरत में अंशधारक पूरी रकम न निकाल सके. फिलहाल के जो नियम हैं उनके मुताबिक नौकरी न रहने या बेरोजगारी के 2 महीने पूरे होने के बाद ईपीएफओ अंशधारक अपने पीएफ की सारी रकम निकाल सकता है लेकिन अगर ईपीएफओ के प्रस्ताव को मान लिया गया तो इस अवधि के दौरान भी धारक अपने कोष का 60 फीसदी ही निकाल सकता है.

इस समय पीएफ अंशधारकों को बच्चों की शादी घर निर्माण या बीमारी के खर्च के लिए पीएफ खाते से आंशिक रूप से रकम निकालने की अनुमति है लेकिन अगर ईपीएफओ का प्रस्ताव पास हो गया तो इस सूरत में भी आप 60 फीसदी से ज्यादा रकम शायद न निकाल सकें. हालांकि माना जा रहा है कि ईपीएफओ के इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने में शायद इतनी आसानी न हो और इसका विरोध होने की पूरी संभावना है.

ईपीएफओ क्यों बनाना चाहती है ये नियम
इस समय ऐसा प्रावधान है कि नौकरी जाने के 1 महीने बाद अंशधारक अपने पीएफ खाते से पिछले 3 महीने की सैलरी के बराबर रकम निकाल सकता है. इसके अलावा पिछले कुछ समय से ये देखा गया है कि पीएफ खाताधारक अपनी पूरी रकम खातों से निकाल रहे हैं जिसके चलते बाद में जरूरत पड़ने पर उन्हें पेंशन का फायदा नहीं मिल पाता है. इस चलन को कम करने और अंशधारकों की आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए ईपीएफओ ये नियम बनाना चाहता है.

पीएफ सब्सक्राइबर्स को क्या होगा फायदा
अगर पीएफ खाते में 40 फीसदी रकम बाकी बची रहेगी तो अंशधारक को आगे जरुरत पड़ने पर वो रकम उनके काम आ सकती है और बाद में इस फंड को रिटायरमेंट फंड के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है

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