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Saturday, June 9, 2018

रेलवे ने ज्यादा सामान ले जाने पर जुर्माना वसूलने की योजना टाली

रेलवे ने ज्यादा सामान ले जाने पर जुर्माना वसूलने की योजना टाली

निर्धारित मानदंड के अनुसार यात्री बिना अतिरिक्त भुगतान किए स्लीपर क्लास में 40 किलोग्राम और सेकेंड क्लास में 35 किलोग्राम तक सामान ले जा सकते हैं.


Railway postponed scheme of taking panelty for extra Luggage
नई दिल्लीः ज्यादा सामान ले जाने पर यात्रियों से जुर्माना वसूलने की योजना को अब टालते हुए रेलवे ने कहा है कि इसका मकसद यात्रियों के बीच जागरूकता बढ़ाना था. तय मात्रा से ज्यादा सामान ले जाने के तीन दशक पुराने नियम को लागू करने का प्रस्ताव था. निर्धारित मानदंड के अनुसार यात्री बिना अतिरिक्त भुगतान किए स्लीपर क्लास में 40 किलोग्राम और सेकेंड क्लास में 35 किलोग्राम तक सामान ले जा सकते हैं.

इसके अलावा पार्सल ऑफिस में अतिरिक्त पेमेंट कर वे क्रमश: 80 किलोग्राम और 70 किलोग्राम सामान ले जा सकते हैं. अतिरिक्त सामान मालगाड़ी में रखा जाता है.

रेलवे ने ज्यादा सामान की जांच के लिए एक जून से छह दिवसीय अभियान शुरू किया था. हालांकि, नियम से ज्यादा सामान ले जाने पर छह गुना जुर्माना वसूलने के सख्त फैसले को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों ने इसकी तीखी आलोचना की. रेल मंत्रालय के प्रवक्ता राजेश बाजपेयी के मुताबिक अभियान के जरिए लोगों के बीच जागरूकता फैलाना था कि ज्यादा सामान लेकर चलने से दूसरे यात्रियों को असुविधा होती है.

उन्होंने कहा, 'ऐसा देखा किया गया है कि गर्मी में भीड़भाड़ में यात्रियों के ज्यादा सामान लेकर चलने से दूसरे यात्रियों को बहुत असुविधा होती है. इसलिए विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया था. बाजपेयी ने कहा अभियान का मकसद यात्रियों को अधिकतम सामान ले जाने के बारे में नियम से अवगत कराना था.

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