जानें रेलवे में किस क्लास में ले जा सकते हैं कितना फ्री लगेज
एबीपी न्यूज, वेब डेस्क | 06 Jun 2018 05:50 PM

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कल रेलवे ने एक एलान किया है जिसके तहत यात्रियों को ट्रेनों में एक्स्ट्रा सामान ले जाने पर 6 गुना तक जुर्माना देना होगा. हालांकि ये नया नियम नहीं है और रेलवे ने पहले के ही नियम को दोबारा सख्ती से लागू करने का मन बना लिया है. अब आपके पास अगर रेलवे की तय सीमा से ज्यादा लगेज है तो आपको इसके ऊपर 6 गुना तक पेनल्टी देनी पड़ सकती है. अब आपके लिए ये जानना जरूरी हो जाता है कि रेलवे की किस क्लास में कितना लगेज आप ले जा सकते हैं क्योंकि रेलवे की फर्स्ट क्लास से लेकर स्लीपर क्लास के लिए लगेज के अलग-अलग नियम हैं.

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एसी फर्स्ट क्लास-इसमें आप 70 किलो तक का लगेज ले जा सकते हैं और इसके ऊपर आपको 15 किलो तक का मार्जिनल अलाउंस मिलता है यानी इस पर आपको सामान के भार का 1.5 गुना जुर्माना आपको देना होगा. वहीं अगर एसी फर्स्ट क्लास में आप 70 किलो से ऊपर लगेज ले जाते जो 15 किलो तक फ्री लिमिट से भी ऊपर पहुंचता है तो आपको 6 गुना तक जुर्माना देना होगा. फर्स्ट एसी में लगेज की अधिकतम लिमिट 150 किलो है.

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फर्स्ट क्लास एसी 2 टियर-इसमें आप 50 किलों तक वजन ले जा सकते हैं और मार्जिनल अलाउंस यानी वजन के 1.5 गुना जुर्माने के साथ 10 किलो एक्स्ट्रा लगेज ले जा सकते हैं. वहीं सेकेंड क्लास में लगेज ले जाने की अधिकतम लिमिट 100 किलो है.

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एसी 3 टियर-चेयरकार- इसमें आप 40 किलो तक का लगेज मुफ्त ले जा सकते हैं और मार्जिनल अलाउंस यानी वजन के 1.5 गुना जुर्माने के साथ 10 किलो एक्स्ट्रा लगेज ले जा सकते हैं. थर्ड एसी या चेयरकार में लगेज की अधिकतम लिमिट 40 किलो है.

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स्लीपर क्लास- स्लीपर क्लास में आप 80 किलो तक लगेज ले जा सकते हैं और मार्जिनल अलाउंस यानी वजन के 1.5 गुना जुर्माने के साथ 10 किलो एक्स्ट्रा लगेज ले जा सकते हैं. थर्ड एसी या चेयरकार में लगेज की अधिकतम लिमिट 80 किलो है.

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सेकेंड क्लास- इसमें आप 35 किलो तक लगेज मुफ्त ले जा सकते हैं और इसके ऊपर मार्जिनल अलाउंस यानी 1.5 गुना पेनल्टी के साथ 10 किलो तक लगेज एक्स्ट्रा ले जा सकते हैं. वहीं इसमें लगेज की अधिकतम लिमिट 70 किलो है.
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