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Wednesday, June 6, 2018

ट्रेन में एक्स्ट्रा सामान ले जाने पर अब लगेगा छह गुना जुर्माना

ट्रेन में एक्स्ट्रा सामान ले जाने पर अब लगेगा छह गुना जुर्माना 

इसके तहत यात्रियों को लिमिट से ज्यादा सामान ले जाने पर निर्धारित राशि से छह गुना ज्यादा राशि बतौर जुर्माना देनी होगी.

Indian Railways will strictly enforce size restrictions, excess luggage rules with heavy fines
नई दिल्लीः रेलवे यात्रियों के लिए एक बड़ी खबर आई है. विमान यात्रा की तरह ही अब ट्रेन में सीमा से ज्यादा सामान ले जाने पर यात्रियों को सतर्क रहना होगा. निर्धारित मानदंड के अनुसार यात्री बिना अतिरिक्त भुगतान किए स्लीपर क्लास में 40 किलोग्राम और सेकेंड क्लास में 35 किलोग्राम तक सामान ले जा सकते हैं.

इसके अलावा पार्सल ऑफिस में अतिरिक्त पेमेंट कर वे क्रमश: 80 किलोग्राम और 70 किलोग्राम सामान ले जा सकते हैं. अतिरिक्त सामान मालगाड़ी में रखा जाता है.

एक रेलवे अधिकारी ने बताया कि ट्रेन डिब्बों में काफी ज्यादा सामान ले जाने को लेकर रेलवे को लगातार शिकायतें मिल रही हैं. इसके मद्देनजर भारतीय रेल ने अपने तीन दशक पुराने सामान अनुज्ञा नियम को सख्ती से लागू करने का फैसला लिया है. इसके तहत यात्रियों को लिमिट से ज्यादा सामान ले जाने पर निर्धारित राशि से छह गुना ज्यादा राशि बतौर जुर्माना देनी होगी.

ऐसे रखेगा रेलवे अतिरिक्त सामान पर नज़र
रेल बोर्ड के सूचना और प्रचार निदेशक वेद प्रकाश ने कहा, ‘अगर यात्री को निर्धारित सीमा से ज्यादा सामान बिना बुक कराए ले जाते पाया गया तो सामान पर निर्धारित राशि से छह गुना अधिक भुगतान करना होगा. यह कदम यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करने और डिब्बों के अंदर होने वाली भीड़ से निपटने के लिए उठाया गया है.' अधिकारी ने कहा कि यात्रियों द्वारा ले जाए जा रहे सामान पर निगरानी रखने के लिए आकस्मिक दौरे किए जाएंगे.

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